10 साल का कारावास 25 हजार का जुर्माना
Updated at : 02 Aug 2019 2:19 AM (IST)
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बर्दवान : कटवा महकमा पोक्सो अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार सुरजीत पंडित उर्फ सौमित्र को 10 साल के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना न देने पर एक सात अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया. सुरजीत कटवा थाना अंतर्गत कोशीग्राम […]
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बर्दवान : कटवा महकमा पोक्सो अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार सुरजीत पंडित उर्फ सौमित्र को 10 साल के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना न देने पर एक सात अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया. सुरजीत कटवा थाना अंतर्गत कोशीग्राम का निवासी है. पोक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम ) संदीप चौधरी ने यह सजा सुनाई.
सरकारी अधिवक्ता कंचन मुखर्जी के अनुसार कटवा एक नंबर प्रखंड अंतर्गत कोशीग्राम निवासी सुरजीत पंडित उर्फ सौमित्र 16 मई, 2018 को पड़ोसी महिला के साथ मंगलकोर्ट के कोंयार पुकुर स्थित मायके में योगाद्या पूजा के लिए गया था. वहां उसने पड़ोसन की सात साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया.
18 मई को पीड़िता के पिता ने सुरजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पोक्सो कानून के तहत घटना की जांच शुरू की. पुलिस ने कोशीग्राम से सुरजीत को गिरफ्तार किया. 26 जून को कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र जमा किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल आठ गवाहों ने गवाही दी.
सरकारी अधिवक्ता ने दावा किया कि मेडिकल रिपोर्ट पट सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य दुष्कर्म करने के पक्ष में हैं.
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