दुष्कर्म मामले में जमानत अर्जी

Updated at : 02 Apr 2019 1:03 AM (IST)
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दुष्कर्म मामले में जमानत अर्जी

जलपाईगुड़ी : कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच के न्यायाधीशों ने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से एक शिष्टाचार भेंट के दौरान अदालत और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के सुचारु रुप से संचालन के लिये अदालत का वकीलों के साथ समन्वय जरूरी कारक है. सोमवार को हुई […]

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जलपाईगुड़ी : कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच के न्यायाधीशों ने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से एक शिष्टाचार भेंट के दौरान अदालत और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के सुचारु रुप से संचालन के लिये अदालत का वकीलों के साथ समन्वय जरूरी कारक है.

सोमवार को हुई बैठक में न्यायाधीश दीपंकर दत्त, शिवकांत प्रसाद और सौगत भट्टाचार्य ने बार एसोसिएशन के सदस्यों से भेंटकर कहा कि मुवक्किलों के केस को लेकर ऐसा कोई काम न करें ताकि अदालत गुमाराह हो. मुख्य रुप से उन्होंने वकीलों से बेंच के स्थायी आवासीय परिसर के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया.

कानूनी पक्षों के बारे में भी उन्हें अधिक सजग रहने की सलाह दी. वहीं, अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में बेंच ने धूपगुड़ी के आरोपी सुरजीत सरकार की जमानत अपहरण के मामले में मंजूर करते हुए दुष्कर्म के मामले में खारिज कर दी. सरकारी अभियोजक अदिति शंकर चक्रवर्ती और उप लोक अभियोजक सैकत चटर्जी ने बताया कि 9 नवंबर 2018 को धूपगुड़ी थाने में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी रतन सरकार और सुरजीत सरकार की जमानत याचिका खारिज की गयी है.

वहीं, बानरहाट के एक नारी तस्करी मामले में बेंच ने अभियुक्त मीनू खातून की जमानत की अर्जी भी नामंजूर कर दी. न्यू जलपाईगुड़ी थाने में जमीन संबंधी एक ठगी मामले में बेंच ने अभियुक्त शुभमय पाल की जमानत मंजूर कर ली. उल्लेखनीय है कि जमीन बिक्री के 88 लाख 90 हजार रुपये के इस मामले में बेंच पहले ही एक अन्य अभियुक्त नूर अली की जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

अदालत ने एनजेपी थाने में बीते 20 जनवरी के एक मामले में अभियुक्त हैदर अली की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. सूत्र के अनुसार सर्किट बेंच का सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है जिससे विभिन्न थानों से आने वाली केस डायरी के आने में देर हो रही है.

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