झारग्राम (पश्चिम बंगाल): एक स्थानीय अदालत ने नेताई नरसंहार कांड के मुख्य आरोपी माकपा नेता अनुज पांडे पर आज हत्या का आरोप तय किया और उन्हें 12 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णा मुरारी प्रसाद गुप्ता ने यह आदेश दिया. माकपा की पश्चिम मिदनापुर जिला समिति के पूर्व सदस्य पांडे को कडी सुरक्षा के बीच झारग्राम सब डिवीजनल अदालत में पेश किया गया था.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पांडे को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में देने का सीबीआई वकील ए के भक्त का अनुरोध अस्वीकार कर दिया. उन्होंने व्यवस्था दी कि पांडे के मामले की सुनवाई मिदनापुर जिला अदालत में होगी क्योंकि जब से सीबीआई ने इस कांड की जांच अपने हाथ में ली है तब से इस नरसंहार मामले की सुनवाई वहां हो रही है.पांडे पर भादसं और हथियार कानून की विभिन्न धाराएं लगायी गयी हैं. उन्हें नेताई नरसंहार के तीन साल से भी अधिक समय बाद कल झारग्राम में बोकारो जिले के चंद्रपुरा से गिरफ्तार किया गया था.
सीआईडी ने पांडे को कल बोकारो की अदालत में पेश करके उनका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया था. पांडे नेताई नरसंहार कांड के बाद झारखंड के माओवादी प्रभावित स्थानों पर छिपते फिर रहे थे. उल्लेखनीय है कि सात जनवरी, 2011 को नेताई गांव में माकपा नेता रतीन दंडपत के घर से माकपा कार्यकर्ताओं ने गोलियां चलाई थीं जिसमें नौ ग्रामीणों की मौत हो गयी थी. इस कांड के पांच अन्य आरोपी 30 अप्रैल को हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए थे जो न्यायिक हिरासत में हैं.