कोलकाता: बारासात लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और जादूगर पीसी सरकार (जूनियर) ने बुधवार सुबह बारासात कोर्ट में आत्मसर्मपण किया. बारासात कोर्ट के सीजेएम मधुमिता राय के समक्ष पेश होकर उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आग्रह किया.
कोर्ट ने तीन हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर उनकी जमानत की याचिका मंजूर कर ली. पीसी सरकार सुबह 11.30 बजे कोर्ट में पहुंच गये थे. कोर्ट परिसर में उन्हें देखने के लिए भाजपा समर्थकों की काफी भीड़ रही. सरकार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 509 और 354 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. भाजपा प्रत्याशी को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जमानत तो मिल गयी लेकिन चुनाव आयोग का रुख नरम नहीं पड़ा है.
जमानत मिलने के बाद भी चुनाव आयोग ने पीसी सरकार को सतर्क रहने का निर्देश दिया है ताकि भविष्य में उनपर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज नहीं कराये जायें. बुधवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सुनील गुप्ता ने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन मामले की शिकायत मिलने के बाद आयोग ने भाजपा प्रत्याशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. पीसी सरकार की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय किया गया और पिछले मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट और उत्तर 24 परगना जिले के चुनाव अधिकारी संजय बंसल ने बारासात पुलिस थाने में पीसी सरकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी. जानकारी के मुताबिक, सरकार ने गत 29 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसकी शिकायत बारासात से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी काकोली घोष दोस्तीदार ने चुनाव आयोग से की.