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Bakrid 2022: राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, नमाज और पूजा पर रोक

Updated at : 10 Jul 2022 6:54 AM (IST)
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Bakrid 2022: राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, नमाज और पूजा पर रोक

Lucknow News: लखनऊ में बकरीद (Bakrid 2022) सावन व मोहर्रम समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है. ये सख्ती 10 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी.

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Lucknow News: लखनऊ में बकरीद (Bakrid 2022) सावन व मोहर्रम समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है. ये सख्ती 10 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी. निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, साथ ही मंदिर-मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों को नियमानुसार ही बजाया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की बलि और लाउडस्पीकर तेज बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इस दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाजत नही होगी. 

बता दें कि 10 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी. पुलिस प्रशासन ने बकरीद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. पुलिस ने सड़कों पर पेट्रोलिंग तेज कर दी है. अब लोगों की भीड़ जमा होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी. 10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहने के दौरान सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर या आसपास एक किमी के दूरी में ड्रोन से शूटिंग भी प्रतिबंधित रहेगी.

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  • विधानसभा के आस पास एक किमी. की परिधि में घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार आदि प्रतिबंधित हैं. साथ ही इस परिधि में धरना प्रदर्शन भी प्रतिबंधित हैं.

  • सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के आस पास एक किमी. की परिधि में ड्रोन से शूटिंग नहीं की जा सकती है. इसके अलावा अन्य इलाकों में ड्रोन से शूटिंग के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी.

  • बिना पूर्व अ​नुमति के पांच से अधिक लोग एक साथ किसी तरह का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं. रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है.

  • कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं कर सकता. साथ ही दीवारों पर भी किसी तरह के झंडे, पोस्टर, स्लोगन आदि नहीं लगाए जा सकते हैं.

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