मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मस्थल के आसपास नहीं बिकेगा मांस- मदिरा, 10 किमी का क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 10 Sep 2021 3:49 PM
सीएम आफिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मथुरा-वृंदावन के 22 नगर निगम क्षेत्र तीर्थस्थल क्षेत्र घोषित किये जाते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए यह आदेश जारी किया है.
यूपी सरकार ने मथुरा-वृंदावन में 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है और इस दायरे में मांस और मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है.
सीएम आफिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मथुरा-वृंदावन के 22 नगर निगम क्षेत्र तीर्थस्थल क्षेत्र घोषित किये जाते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए यह आदेश जारी किया है.
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#UPCM श्री @myogiadityanath जी ने मथुरा-वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड, क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है।
@spgoyal @sanjaychapps1 @74_alok pic.twitter.com/wS6P6SnRYN— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 10, 2021
इससे पहले योगी सरकार ने जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. अब योगी सरकार ने मथुरा और वृंदावन के 22 नगर निगम क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है.
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Posted By : Rajneesh Anand
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