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Hardoi Bulldozer Action: हरदोई में थाने के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कोर्ट की जमीन पर किया था कब्जा

Updated at : 25 Aug 2023 7:48 PM (IST)
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Hardoi Bulldozer Action: हरदोई में थाने के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कोर्ट की जमीन पर किया था कब्जा

हरदोई में मुंसिफ कोर्ट बना हुआ है. लेकिन यहां कोई कार्य नहीं होता है. कुछ वेंडर, अधिवक्ताओं ने यहां कब्जा किया हुआ था. शाहाबाद थाने की पुलिस भी अतिक्रमण से पीछे नहीं रही और कई कार्यालय बना लिये थे.

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लखनऊ: बाबा का बुलडोजर इस बार हरदोई के एक थाने पर चला है. थाने के भवन पर बुलडोजर चलने की सूचना तेजी से वायरल हो गयी. जिससे वहां लोगों की भीड़ भी जुट गयी. आरोप है कि हरदोई के शाहाबाद थाने के कई कार्यालय कोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गये थे. कोर्ट के आदेश पर कोतवाली की हेल्प डेस्क को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया. इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे.

कोर्ट की जमीन पर बना था मुख्य गेट व इंस्पेक्टर का आवास

बताया जा रहा है कि शाहाबाद थाने ने मुंसिफ कोर्ट की जमीन के कुछ हिस्से पर हेल्प डेस्क सहित कई अन्य अवैध निर्माण कियाा था. कुछ दिन पहले जिला जज राजकुमार सिंह ने मुंसिफ कोर्ट का निरीक्षण किया था. इसी दौरान राजस्व विभाग की टीम ने मुंसिफ कोर्ट की जमीन की पैमाइश की थी. इसमें कोर्ट की जमीन पर मुख्य गेट, इंस्पेक्टर कर आवास, कार्यालय, हेल्प डेस्क आदि बना पाया गया था. जिला जज ने इसके बाद कोर्ट की जमीन से अतिक्रमण हटाने को निर्देश दिये थे.

जिला जज के आदेश के बावजूद पुलिस ने नहीं हटाया था अतिक्रमण 

सूत्रों का कहना है कि जिला जज के आदेश के बावजूद पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया. इस पर जिला जज ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के लिये कहा. इसके बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की. जिला जज के निर्देश पर एसडीएम पूनम भास्कर, तहसीलदान नरेंद्र यादव, ईओ आरआर अंबेश ने शुक्रवार को पहले कोतवाली के मुख्य गेट को गिराया. इसके बाद वहीं बनी हेल्प डेस्क और कई अन्य भवन गिरा दिये गये.

मुंसिफ कोर्ट शुरू करने की कवायद

बताया जा रहा है कि हरदोई में मुंसिफ कोर्ट बना हुआ है. लेकिन यहां कोई कार्य नहीं होता है. कुछ वेंडर, अधिवक्ताओं ने यहां कब्जा किया हुआ था. शाहाबाद थाने की पुलिस भी अतिक्रमण से पीछे नहीं रही और कई कार्यालय बना लिये थे. कई अधिवक्ता मुंसिफ कोर्ट शुरू करने की मांग भी कर रहे हैं. इसके तहत यह कार्रवाई की गयी.

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Amit Yadav

लेखक के बारे में

By Amit Yadav

UP Head (Asst. Editor)

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