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स्वामी प्रसाद मौर्य सदन की सदस्यता के प्रति अयोग्य करार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य को सदन की सदस्यता के अयोग्य करार दिया. विधानसभा से जारी एक बयान के अनुसार पांडेय ने बसपा विधानमंडल दल के नेता गया चरण दिनकर की याचिका को स्वीकार करते हुए […]

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य को सदन की सदस्यता के अयोग्य करार दिया.

विधानसभा से जारी एक बयान के अनुसार पांडेय ने बसपा विधानमंडल दल के नेता गया चरण दिनकर की याचिका को स्वीकार करते हुए मौर्य को गत 22 जून से सदन की सदस्यता के अयोग्य करार दिया.

विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि मौर्य ने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी है. लिहाजा वह गत 22 जून से सदन की सदस्यता के प्रति अयोग्य घोषित किये जाते हैं और एक विधायक के तौर पर उन्हें मिलने वाले वेतन-भत्तों पर भी उसी तारीख से रोक लगायी जाती है.

मालूम हो कि कुशीनगर जिले की पडरौना सीट से विधायक और विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने गत 22 जून को प्रेस कांफ्रेंस में बसपा मुखिया मायावती पर चुनाव के टिकट बेचने समेत तमाम आरोप लगाते हुए बसपा छोड़ दी थी. उसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गये थे.

विधानसभा के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बसपा की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए मौर्य को दो मौके दिये गये थे, लेकिन वह विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित नहीं हुए.

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