UP : प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 21 लाख जमा करने का नोटिस

– 13 लोगों को एक महीने में रुपये जमा करने के आदेश संवाददाता, लखनऊ लखनऊ प्रशासन ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 13 लोगों को रिकवरी नोटिस जारी किया है. इन लोगों को सरकारी खजाने में 21 लाख रुपये जमा करने का आदेश हुआ है. […]
– 13 लोगों को एक महीने में रुपये जमा करने के आदेश
संवाददाता, लखनऊ
लखनऊ प्रशासन ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 13 लोगों को रिकवरी नोटिस जारी किया है. इन लोगों को सरकारी खजाने में 21 लाख रुपये जमा करने का आदेश हुआ है. नोटिस में कहा गया है कि सभी लोग अधिकतम 30 दिन के अंदर कुल 21 लाख 76 हजार रुपये जमा करा दें.
गौरतलब है कि 18 दिसंबर को सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी. हिंसा में 19 लोगों की मौत भी हो गयी थी और भारी मात्रा में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सरकारी बस के साथ ही टीवी चैनलों के कई ओबी वैन फूंक दिये थे. सबसे अधिक संपत्तियों का नुकसान राजधानी लखनऊ में हुआ था.
घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की बात कहते हुए उनसे संपत्ति की नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही थी. इस बारे में हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला भी दिया गया था. सरकार की ओर से इस संबंध में नोटिस जारी करने के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी डाली गयी थी. हाईकोर्ट ने वसूली के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था.
बृहस्पतिवार को एडीएम ट्रांस गोमती क्षेत्र विश्व भूषण मिश्र ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप पत्र दाखिल किया था. लेकिन 13 लोगों को इसका दोषी पाया है. सात लोग के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने की वजह से उन्हें इस आरोप से बरी करते हुए नोटिस जारी नहीं किया गया है.
मिश्र ने नोटिस में लिखा है कि इन लोगों के खिलाफ लखनऊ के खदरा क्षेत्र में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप सिद्ध हुआ है. समय सीमा के भीतर यह राशि नहीं जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
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