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Baghpat : लाक्षागृह मामले में मुस्लिम पक्ष ने की अपील डालने की तैयारी, तो हिंदू पक्ष आज दायर करेगा कैविएट

Updated at : 27 Feb 2024 11:26 AM (IST)
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Baghpat : लाक्षागृह मामले में मुस्लिम पक्ष ने की अपील डालने की तैयारी, तो हिंदू पक्ष आज दायर करेगा कैविएट

लाक्षागृह

Baghpat : बरनावा में स्थित महाभारत कालीन लाक्षागृह पर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम न्यायालय के फैसला के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अपील दायर करने की तैयारी कर रहा है. वहीं हिंदू पक्ष मंगलवार यानी आज कैविएट डालने की बात कही है.

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Baghpat : यूपी में बागपत जिले के बरनावा में स्थित महाभारत कालीन लाक्षागृह पर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम न्यायालय ने हिंदूओं की पक्ष में फैसला दिया था. जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष अपील दायर करने की तैयारी कर रहा है. वहीं हिंदू पक्ष मंगलवार यानी आज कैविएट डालने की बात कही है. उनका कहना है कि वह कैविएट डालने कचहरी में जाएंगे. बरनावा में मुस्लिम पक्ष के मुकीम खान की तरफ से एक अप्रैल 1970 को बरनावा में प्राचीन टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार व कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए खसरा संख्या 3377 की 36 बीघा 6 बिस्से 8 बिस्वांसी जमीन पर मालिकाना हक को याचिका दायर की थी. इसमें उसको ऐतिहासिक टीला महाभारत कालीन लाक्षागृह मानते हुए वहां गुफा व शिव मंदिर के अवशेष होने की बात कहते हुए न्यायाधीश शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था. इस मामले में इरशाद मुन्ना समेत अन्य फैसले के खिलाफ अपील डालने की तैयारी कर रहे हैं. इसको देखते हुए हिंदू पक्ष ने कैविएट डालने की तैयारी की हुई है. हिंदू पक्ष के यशोधर्मा सोलंकी और राजपाल त्यागी ने बताया कि वह भी मंगलवार को कैविएट डालने कचहरी में जाएंगे. गौरतलब है कि 5 फरवरी को लाक्षागृह मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत की सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम शिवम द्विवेदी की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने करीब 53 साल से चल रहे मुकदमें में फैसला सुनाते हुए मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया है. मेरठ की कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से साल 1970 में केस दायर किया गया था. यह केस 1997 में बागपत कोर्ट में शिफ्ट हुआ था, तभी से इसकी सुनवाई यहां हो रही थी. जिसमें करीब 875 तारीखें लगाई गईं और दोनों पक्षों के 12 गवाह बने. यहां मुस्लिम पक्ष मजार और कब्रिस्तान होने का दावा कर रहा था, जिस पर कोर्ट ने 32 पेज पर 104 बिंदुओं में फैसला देते हुए आखिर में केवल इतना लिखा कि वादी वाद साबित करने में असफल रहे और इसे निरस्त किया जाता है.

मुस्लिम पक्ष ने कहा था कोर्ट के फैसले के खिलाफ करेंगे अपील दायर

वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही थी. हिंदू पक्ष के वकील रणवीर सिंह तोमर ने बताया कि वर्ष 1997 से वह इस मुकदमे को लड़ रहे हैं. उनके अनुसार इसमें शुरूआत से अभी तक 875 तारीख लगी है. यह मामला कई बार फैसले पर आता था और उसके बाद फिर उम्मीद टूट जाती थी. उनके अनुसार इसमें दोनों पक्षों से 12 गवाह रहे. वादी पक्ष से मुकीम खान ने सबसे पहले याचिका दायर की और उनकी मौत के बाद खैराती खान व अहमद खान ने मरने तक पैरवी की तो अब खालिद खान पैरवी कर रहे थे. इस तरह ही प्रतिवादी पक्ष में शुरूआत में कृष्णदत्त रहे और उनकी मौत के बाद हर्रा गांव के छिद्दा सिंह, बरनावा के जगमोहन, बरनावा के जयकिशन महाराज ने पैरवी की. इन सभी की मौत हो चुकी है. वहीं अब मेरठ की पंचशील कॉलोनी में रहने वाले राजपाल त्यागी व जयवीर, बरनावा के आदेश व विजयपाल कश्यप पैरवी कर रहे थे. यह सभी इस मामले में गवाह भी रहे.

1952 में हुई थी खुदाई, 1970 में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में डाली थी याचिका

बागपत के लाक्षागृह पर 1970 में बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से मेरठ की कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने लाक्षागृह को बकरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान होने का दावा किया था. लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया था. 27 साल बाद यानी 1997 में यह मुकदमा मेरठ से बागपत की कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था. यहां 26 साल तक हिंदू पक्ष ने अपने साक्ष्यों के साथ पक्ष रखा. वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोर्ट में सबूत रखे. लेकिन, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को लक्षागृह पर मालिकाना हक दे दिया. हिंदू पक्ष के वकील रणवीर सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष लाक्षागृह की 100 बीघा भूमि को कब्रिस्तान और मजार बताकर उस पर कब्जा करना चाहता है. उसी को लेकर उन्होंने कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश कर दिए. लाक्षागृह का इतिहास महाभारत काल का है. इसके बारे में पूरा देश और दुनिया जानती है. लाक्षागृह टीले पर संस्कृत विद्यालय और महाभारत कालीन सुराग भी मौजूद हैं.

ASI ने यहां खुदाई कर प्राचीन सभ्यता के अवशेष बरामद किए थे. जिनके आधार पर हिंदू पक्ष ने मजार सहित पूरे हिस्से को महाभारत कालीन बताकर कोर्ट से मालिकाना हक दिए जाने की मांग की. हिंदू पक्ष के सबूतों को कोर्ट ने भी माना. सुनवाई के दौरान 10 से ज्यादा हिंदू पक्ष के गवाहों की गवाही हुई. बता दें कि लाक्षागृह की साल 1952 में ASI की देख-रेख में खुदाई शुरू हुई थी. इसमें मिले अवशेष दुर्लभ श्रेणी के थे. खुदाई में 4500 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले थे. महाभारत काल को भी इसी पीरियड का माना जाता है. लाक्षागृह टीला 30 एकड़ में फैला हुआ है. यह 100 फीट ऊंचा है. इस टीले के नीचे एक गुफा भी मौजूद है. साल 2018 में ASI ने इस स्थान की बड़े स्तर पर खुदाई शुरू की थी. यहां मानव कंकाल और दूसरे इंसानी अवशेष मिले थे. यहां विशाल महल की दीवारें और बस्ती भी मिली हैं.

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Sandeep kumar

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By Sandeep kumar

Sandeep kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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