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यूपी में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानें किन चीजों को खोलने की मिली है अनुमति…

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को कुछ छूटों के साथ 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने आज इस बात की जानकारी दी है. आज लॉकडाउन 4.0 का आखिरी दिन है. केंद्र सरकार ने कल से लॉकडाउन 5.0 लागू करने की घोषणा कर दी है.जिसे अनलॉक 1 के नाम से जाना जाएगा.वहीं आज यूपी सरकार ने भी प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर अपने फैसले को स्पष्ट कर दिया है.यूपी सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को अगले 30 जून तक लागू रखने का निर्णय लिया है. हालांकि इसमें कुछ छूटों का विस्तार किया गया है.

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को कुछ छूटों के साथ 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने आज इस बात की जानकारी दी है. आज लॉकडाउन 4.0 का आखिरी दिन है. केंद्र सरकार ने कल से लॉकडाउन 5.0 लागू करने की घोषणा कर दी है.जिसे अनलॉक 1 के नाम से जाना जाएगा.वहीं आज यूपी सरकार ने भी प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर अपने फैसले को स्पष्ट कर दिया है.यूपी सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को अगले 30 जून तक लागू रखने का निर्णय लिया है. हालांकि इसमें कुछ छूटों का विस्तार किया गया है.

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सरकारी दफ्तरों को खोलने की अनुमति :

नए लॉकडाउन में सरकारी दफ्तरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है.अब पूरे कार्यबल के साथ सरकारी दफ्तर खोले जा सकेंगे. हालांकि इसमें कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके लिए कार्यालय में शिफ्ट के समय का निर्धारण कर दिया गया है. अब सरकारी दफ्तरों के कार्य तीन शिफ्टों में किए जाऐंगे. जिसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक के ही तीन शिफ्टों में सरकारी दफ्तर के काम किए जाऐंगे.

मार्केट को भी खोलने की अनुमति :

अगले लॉकडाउन में मार्केट को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि इसके लिए भी समय की पाबंदी रहेगी और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही मार्केट खोले जा सकेंगे.वहीं प्रदेश में सुपर मार्केट को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है. लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही तमाम सतर्कता का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों के साप्ताहिक बाजारों को भी अब अनुमति दे दी गई है.

सैलूनों और ब्युटी पॉर्लरों को भी सशर्त खुला रखने की इजाजत :

प्रदेश में सैलूनों और ब्युटी पॉर्लरों को भी खुला रखने की इजाजत दी गई है.हालांकि इन दोनों जगहों पर कुछ विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है.सैलूनों और ब्युटी पॉर्लरों में काम करने वाले स्टाफों को काम करने के दौरान चेहरे पर फेस शिल्ड और हाथ में ग्लब्स पहनना अनिवार्य रहेगा.

Posted by : Thakur Shaktilochan Snadilya

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