कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में CBI ने दाखिल की चार्जशीट, छह बर्खास्त पुलिसकर्मी दोषी करार

मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था. मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी पुलिसकर्मी 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं.
Manish Gupta Murder Case: कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में पिटाई के बाद मौत मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस केस में रामगढ़ ताल के तत्कालीन एसएचओ जगत नारायण सिंह, तीन सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को आरोपी बनाया गया है. मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था. मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी पुलिसकर्मी 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं.
कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र के एक होटल में पुलिस ने पिटाई की थी. पुलिस की पिटाई से मनीष गुप्ता को गंभीर चोटें आई थी और उन्होंने दम तोड़ दिया था. 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह पर सीबीआई ने मनीष गुप्ता हत्याकांड में केस दर्ज करके जांच शुरू की थी. मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने छह पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था.
आरोप था कि 27 सितंबर को गोरखपुर के एक होटल में मनीष गुप्ता दोस्तों के साथ ठहरे थे. 27-28 सितंबर की रात 12 बजे रामगढ़ताल की पुलिस ने होटल में मनीष गुप्ता के कमरे की तलाशी ली. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने मनीष गुप्ता के साथ बदसलूकी की. उनकी पिटाई भी की गई. पुलिस की पिटाई से मनीष गुप्ता को गंभीर चोटें लगी. दावा किया गया था मनीष गुप्ता की होटल में ही मौत हो गई थी.
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जगत नारायण सिंह, तत्कालीन एसएचओ
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अक्षय कुमार मिश्रा, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर
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विजय यादव, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर
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राहुल दुबे, तत्कालीन इंस्पेक्टर
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कमलेश सिंह यादव, तत्कालीन हेड कांस्टेबल
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प्रशांत कुमार, तत्कालीन कांस्टेबल
(सभी आरोपी गोरखपुर रामगढ़ ताल थाने में कार्यरत थे.)
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