कानपुर हिंसा में गिरफ्तार निर्दोषों की होगी रिहाई, सपा नेताओं ने एकतरफा कार्रवाई पर जताया विरोध

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 Jun 2022 9:01 AM

विज्ञापन

कानपुर हिंसा मामले में निर्दोष लोगों की रिहाई के संबंध में सपा नेता पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से मिले, जहां सपा नेताओं ने एक पक्षीय कार्रवाई पर विरोध जताया. वहीं पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि कोई भी निर्दोष इस मामले में जेल नहीं जाएगा.

विज्ञापन

Kanpur News: कानपुर हिंसा मामले में हुई गिरफ्तारी के संबंध में सपा के 3 विधायक और नगर अध्यक्ष ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से उनके कार्यालय पहुंच मुलाकात की. सपा नेताओं ने एक पक्षीय कार्रावाई पर विरोध जताया. वहीं पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि कोई भी निर्दोष इस मामले में जेल नहीं जाएगा. जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते तब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. यदि कोई निर्दोष जेल गया भी होगा तो उसको धारा 169 के तहत रिहा किया जाएगा.

हाईकोर्ट के सिटिंग जज से की जांच की मांग

सपा विधायकों का कहना है कि हिंसा के मामले में कुछ ऐसे नौजवान भी जेल भेजे गए हैं, जोकि घटना के समय पर मौजूद नहीं थे. इस संबंध में सभी सबूत और वीडियो पुलिस कमिश्नर को सौंपे दिए गए हैं. उन्होंने कहा है कि इन युवाओं को धारा 169 की कार्रवाई करके छोड़ा जाएगा. वहीं कमिश्नर ने कहा कि अगर ठोस सबूत मिलते हैं तो आरोपी छोड़े नहीं जाएंगे, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो. इस दौरान सपा नेताओं ने पूरी घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने और एक फोरम बनाने की मांग भी रखी.

दरअसल, बुधवार देर शाम सपा के आर्यनगर से विधायक अमिताभ बाजपेई, सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी, कैंट विधयाक मोहम्मद हसन रूमी और सपा नगर अध्यक्ष डॉ. इमरान सहित अन्य नेता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे. इन नेताओं ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, जो निर्दोष जेल गए हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए. बातचीत के बाद विधायक अमिताभ बाजपेई ने कहा कि कमिश्नर ने उन्हें आश्वसन दिया है कि मामले में किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

मास्टरमाइंड की आज कोर्ट में पेशी पर सुनवाई

हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसके साथ साजिश में शामिल रहे जावेद, साहिल और सुफियान को पुलिस ने रिमांड में लेने के लिए अर्जी दी थी. दस दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, बुधवार को कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. वहीं आज कोर्ट में पेशी पर सुनवाई होगी.

रिपोर्ट- आय़ुष तिवारी

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola