UP Shikshak Bharti: 69 हजार शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Published by : Shweta Pandey Updated At : 09 Dec 2022 2:42 PM

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UP Shikshak Bharti: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. दरअसल आरक्षित वर्ग की 19 हज़ार सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

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UP Shikshak Bharti: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. दरअसल, आरक्षित वर्ग की 19 हज़ार सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस याचिका में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दोहरा आरक्षण देने का आरोप है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने अपने याचिका में आरोप लगाया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को टीईटी तथा सहायक अध्यापक परीक्षा के अंकों में छूट देकर उनको दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है. इसका विरोध करते हैं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

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