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Ram Mandir जमीन सौदा के लेकर अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों, BJP नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज

Updated at : 18 Aug 2021 9:18 PM (IST)
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Ram Mandir जमीन सौदा के लेकर अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों, BJP नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज

Ayodhya Land Deal, Ram Mandir Trust: अयोध्या के एक साधु ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों, एक भाजपा विधायक, स्थानीय महापौर के भतीजे और एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ सरकारी जमीन खरीदने में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है.

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Ayodhya Land Deal, Ram Mandir Trust: अयोध्या के एक साधु ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों, एक भाजपा विधायक, स्थानीय महापौर के भतीजे और एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ सरकारी जमीन खरीदने में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है. पुलिस ने यह जानकारी दी.

अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत धर्म दास ने राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित धन का दुरुपयोग कर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय को तत्काल बर्खास्त करने की भी मांग की. पत्रकारों को दिये एक वीडियो बयान में, उन्होंने मांग की कि मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी अयोध्या के संतों को दी जाए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को देश चलाना चाहिए, मंदिर नहीं.

पुलिस के अनुसार, ट्रस्ट के सभी सदस्यों के अलावा, दास ने गोसाईगंज के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय और फैजाबाद के उप-रजिस्ट्रार एसबी सिंह के खिलाफ शिकायत की. दास ने आरोप लगाया कि दीप नारायण उपाध्याय ने फरवरी में महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य से 676 वर्ग मीटर जमीन 20 लाख रुपये में खरीदी थी, जिसे बाद में 2.5 करोड़ रुपये में मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया गया. जमीन का सर्किल रेट करीब 35 लाख रुपये है.

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उन्होंने शिकायत में कहा कि गोसाईगंज के भाजपा विधायक और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा मंदिर ट्रस्ट के साथ हुए जमीन सौदे के गवाह हैं. संपर्क करने पर ट्रस्ट के सदस्यों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हालांकि, यहां ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अगर नजूल (सरकारी) की जमीन का सौदा हुआ है, तो दास को सरकारी अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि पुलिस के पास जाने का क्या मतलब है. उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जमीन खरीदी और राशि का भुगतान किया है.

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