लखनऊ : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा उनके खिलाफ गाजियाबाद की एक महिला की तरफ से लगाये गये बलात्कार के आरोप की सीबीआई जांच कराये जाने के संबंध में दिये गये पत्र को केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को संदर्भित कर दिया है.
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ टेलीफोन पर धमकाने के आरोप में 11 जुलाई को हजरतगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करने की तहरीर अधिकारी ने दी थी. इसके बाद ठाकुर के खिलाफ गाजियाबाद की एक महिला की तहरीर पर बलात्कार के आरोप में गोमतीनगर थाने पर प्राथमिकी दर्ज की गयी. अपने खिलाफ दर्ज मामले को लेकर अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.
ठाकुर ने 13 जुलाई को दिल्ली जाकर गृह मंत्रालय में अपर सचिव अनंत कुमार सिंह से भेंट करके उनके खिलाफ लगे बलात्कार के आरोप को मनगढंत बताते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी. उसी दिन प्रदेश सरकार ने उन्हें स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता समेत कई आरोप लगाकर निलंबित कर दिया था.
अमिताभ की पत्नी एवं सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के अनुसार, सीबीआई जांच के लिए उनके आग्रह के सिलसिले में आज उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय के 16 जुलाई तारीख से जारी पत्र प्राप्त हुआ है. उसमें कहा गया है कि चूंकि यह मामला डीओपीटी को संदर्भित कर दिया गया है, वही विचार के बाद समुचित निर्णय लेगा.
ठाकुर का कहना है कि जब से उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ अवैध कमायी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है, उन्हें तरह तरह से प्रताडित किया जा रहा है. इसी क्रम में सपा मुखिया यादव ने उन्हें टेलीफोन पर धमकाया भी है.