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बलात्कार के दोषियों को दस वर्ष का कारावास

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें दस वर्ष कारावास की सजा दी है.अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चंद्र भूषण सिंह ने दिलशाद और इमरान को 17 वर्षीय एक लड़की का अपहरण और बलात्कार करने का दोषी […]

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें दस वर्ष कारावास की सजा दी है.अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चंद्र भूषण सिंह ने दिलशाद और इमरान को 17 वर्षीय एक लड़की का अपहरण और बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए उन दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जिले के खतौली गांव में 24 दिसंबर, 2006 को इन दोनों युवकों ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था.

एक अन्य मामले में अदालत ने राजीव कुमार वर्मा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी है. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश घनश्याम पाठक ने दोषी पति पर 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पुरकाजी शहर में वर्ष 2007 में राजीव वर्मा की पत्नी वंदना की उसके ससुराल वालों ने जला कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने दहेज हत्या के इस मामले में राजीव वर्मा सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अदालत ने सुबूतों के अभाव में उनमें से अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया.

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