राजस्थान रोडवेज में बहाली के लिए उम्र सीमा में किया गया बदलाव, कर्मचारी की मौत के बाद अब जीवनसाथी को मिलेगा यात्रा सुविधा पास

राजस्थान रोडवेज ने विभाग में कर्मचारियों की बहाली के लिए रखे गए उम्र सीमा में बदलाव किया है. भर्ती के लिए अधिकतम आयु की सीमा अब 35 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है. यानि इस विभाग में नौकरी की चाह रखने वालों को अब 5 साल का फायदा मिल गया है. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संचालक मण्डल की बैठक में यह फैसला लिया गया.
राजस्थान रोडवेज ने विभाग में कर्मचारियों की बहाली के लिए रखे गए उम्र सीमा में बदलाव किया है. भर्ती के लिए अधिकतम आयु की सीमा अब 35 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है. यानि इस विभाग में नौकरी की चाह रखने वालों को अब 5 साल का फायदा मिल गया है. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संचालक मण्डल की बैठक में यह फैसला लिया गया.
राजस्थान रोडवेज में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु के बाद अब उनके जीवनसाथी को यात्रा सुविधा पास दिया जाएगा. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया. इस दौरान कई अन्य फैसले भी लिए गए. अब विशेष श्रेणी में व मृतक के आश्रित 45 साल की आयु तक नियुक्ति पा सकेंगे.
बता दें कि इस निर्णय से पहले अभी तक राजस्थान में रोडवेज कर्मी की मौत के बाद उनके जीवनसाथी को किसी भी तरह की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा नहीं थी. अब इस सुविधा को हरी झंडी मिल गई है. जिसे रोडवेज अपने कर्मी को सेवा के बदले एक सम्मान और उनके आश्रित को एक विभागीय सहायता के रुप में देख रहा है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रोडवेज ने मृतक कर्मी के आश्रितों को मिलने वाली नौकरी में पांच साल की सीमा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है.पहले मृतक कर्मचारी की मृत्यु के पांच साल के बीच में आवेदन करने पर ही नौकरी देने का प्रावधान था.संचालक मण्डल की इस बैठक में 500 करोड़ रुपये का लोन लेने को भी हरी झंडी दी गइ. इस रकम से 550 ब्लू लाइन बसों की खरीद के साथ ही सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतान, वेतन और पेंशन दी जा सकेगी.
Posted By: Thakur Shaktilochan
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