Rourkela News: दुष्कर्म के दोषी स्कूल संचालक को 10 साल कैद, पांच लाख जुर्माना की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 14 Dec 2024 12:10 AM
Rourkela News: 2020 में बंडामुंडा थाना क्षेत्र में हुए एक दुष्कर्म के मामले में स्कूल संचालक को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनायी है.
Rourkela News: बंडामुंडा थाना में 2020 में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी विभूति गुप्ता को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और पांच लाख जुर्माना की सजा सुनायी है. इसके अलावा भादवि की धारा 506 के तहत दो साल कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा भी सुनायी गयी है. स्पेशल जज पी सूर्य राव की अदालत के सजा का सुनाने के बाद विभूति गुप्ता को जेल भेज दिया गया है.
21 गवाहों के बयान और 38 दस्तावेजों के आधार पर सुनाया फैसला
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 21 गवाहों के बयान और 38 दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला सुनाया. सरकार की ओर से कैलाश प्रधान और विजय दास ने मामले की पैरवी की. बताया गया कि जुर्माना नहीं चुकाने पर अदालत ने अतिरिक्त कारावास भोगने की सजा भी दी है. इधर बचाव पक्ष के वकील ने फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट जाने की बात कही है. वकील कैलाश प्रधान ने बताया कि ओडिशा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम-2017 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस की ओर से सात लाख रुपये का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया है.
25 फरवरी, 2020 को दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी
स्पेशल पीपी कैलाश प्रधान ने बताया कि यह वारदात आठ दिसंबर, 2019 को हुई थी. विभूति गुप्ता जो एक स्कूल के मालिक सह प्राचार्य थे, के यहां पढ़नेवाले एक छात्र की फीस बकाया थी. छात्र की बहन ने फीस चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत मांगी थी. इसे लेकर पीड़िता को बातचीत के लिए विभूति ने अपने चेंबर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी. पीड़िता ने 25 फरवरी, 2020 को बंडामुंडा थाना में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत में पेश किया था. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. जिसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी. बाद में वे जमानत मिलने पर वह बाहर भी आया था.
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