राउरकेला में चुनावी हिंसा : प्रकाश पासवान के खिलाफ हत्या की धमकी का मामला दर्ज
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 22 May 2024 11:27 PM
प्लांट साइट पुलिस ने राज्य के श्रम मंत्री शारदा प्रसाद नायक की शिकायत पर प्रकाश पासवान के खिलाफ हत्या की धमकी देने और गाली-गलौज करने का मामला दर्ज कर लिया है. दो अन्य मामलों में भी जांच जारी है.
राउरकेला. प्लांट साइट पुलिस ने राज्य के श्रम मंत्री शारदा प्रसाद नायक की शिकायत पर प्रकाश पासवान के खिलाफ हत्या की धमकी देने और गाली-गलौज करने का मामला दर्ज कर लिया है. प्रकाश पर आरोप लगा है कि 20 मई को चुनाव के दिन गोपबंधुपल्ली मतदान केंद्र में उन्होंने मंत्री के साथ गाली-गलौज की और उन्हें जान से मार डालने की धमकी दी थी. जिसके आधार पर प्लांट साइट पुलिस ने भादवि की धारा 341, 323, 171एफ, 504, 506, 294, 34 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
शारदा के पहुंचने पर गोपबंधुपल्ली बूथ पर हुआ था हंगामा
20 मई को मंत्री शारदा नायक राउरकेला विधानसभा सीट के उम्मीदवार की हैसियत से गोपबंधुपल्ली मतदान केंद्र पर पहुंचे थे. जहां पर अचानक हंगामा शुरू हो गया था. मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा मचाया. इस दौरान प्रकाश पासवान ने भी मंत्री की मौजूदगी का विरोध किया था. इन सभी घटनाओं का वीडियो भी बना था, जिसे बाद में वायरल किया गया. बाद में पुलिस ने श्रम मंत्री को भीड़ से बचा कर बाहर निकाला था. मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वे एक उम्मीदवार होने के नाते केंद्र पर गये थे. जहां उनके साथ गाली-गलौज की गयी और इस तरह से हंगामा मचाया गया. जबकि ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, जिसे लेकर इतना हंगामा मचाने की जरूरत थी.
जीटी लेन में हिंसा के खिलाफ दो मामले दर्ज
एक अन्य मामले में 20 मई को चुनाव की शाम जीटी लेन में हुई हिंसा को लेकर प्लांट साइट पुलिस ने दो पक्षों की अलग-अलग शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की जांच चल रही है. वहीं इस घटना में घायल एक युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है. उसे गंभीर चोटें आयी हैं. एक पक्ष की ओर से पंकज मूलचंदानी की शिकायत पर पुलिस ने मंतोष राय, बबलू चौरसिया, राजकुमार चौरसिया, विनय सिंह, रवीश ओझा, प्रमोद जायसवाल, रोशन राय, जीतेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य के खिलाफ भादवि की धारा 323, 34, 341 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं डॉ जितेंद्र प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने भादवि की धारा 294, 323, 34, 341 और 506 के तहत गूगल सिंह और छोटू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पंकज का आरोप है कि 29 मई की शाम साढ़े 6 बजे नामजद आरोपियों सहित 50 की संख्या में लोग लाठी-तलवार से लैस होकर पहुंचे और जान से मारने की कोशिश की. जिसे देखकर वह भाग गया और किसी तरह अपनी जान बचायी. वहीं डॉ जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि 20 मई की शाम साढ़े 6 बजे अपने क्लीनिक जा रहे थे. इस दौरान जीटी लेन में भीड़ देखकर वह रुक गये. इसी समय गूगली सिंह और छोटू ने तलवार चला दी. हमले में वे बाल-बाल बच गये. दोनों ही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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