ePaper

25 हजार के बदले 250 रुपये फाइन देने पर अड़ा शख्स, कोर्ट ने भेजा जेल, प्लेन में सिगरेट पीते पकड़ा गया था आरोपी

Updated at : 14 Mar 2023 4:01 PM (IST)
विज्ञापन
25 हजार के बदले 250 रुपये फाइन देने पर अड़ा शख्स, कोर्ट ने भेजा जेल, प्लेन में सिगरेट पीते पकड़ा गया था आरोपी

10 मार्च को एअर इंडिया की लंदन से मुंबई उड़ान के दौरान शौचालय में कथित रूप से धूम्रपान करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

विज्ञापन

मुंबई: एअर इंडिया के विमान में धूम्रपान के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी को अदालत ने जेल भेज दिया है. आरोप है कि शख्स ने जमानत के लिए 25000 रुपये देने से इनकार कर दिया था. आरोपी ने दावा किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जुर्माना सिर्फ 250 रुपये है. ऐसे में वो ढाई हजार रुपये का जुर्माना नहीं देगा. बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम रत्नाकर द्विवेदी है. उसपर एयर इंडिया की लंदन से मुंबई फ्लाइट में सिगरेट पीने और बदतमीजी करने का आरोप है.

जमानत मिलने के बाद मिली जेल: गौरतलब है कि कोर्ट ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को पहले जमानत दे दी थी. अदालत ने उसे 25000 रुपये के एवज में जमानत दी थी, लेकिन आरोपी ने जमानत राशि देने से मना कर दिया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास जमानत की रकम जमा करने या फिर जेल जाने का विकल्प था. ऐसे में आरोपी रत्नाकर ने जेल जाने का विकल्प चुना. जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया.

आरोपी पर दर्ज हुआ था यह मामला: 10 मार्च को एअर इंडिया की लंदन से मुंबई उड़ान के दौरान शौचालय में कथित रूप से धूम्रपान करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया गया था. बता दें, धारा 336 से तात्पर्य दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम करने से संबंधित है.

आरोपी ने कोर्ट में दी यह दलील: इस मामले में अदालत में आरोपी ने कहा कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है और वह यह रकम देने को तैयार है, लेकिन 25000 रुपये की राशि बतौर जमानत देने को वो तैयार नहीं है. जिसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेज दिया.

Also Read: Weather Forecast: भीषण गर्मी से मुंबई का हाल बेहाल, मार्च में दूसरी बार गर्मी का रिकॉर्ड

एयर इंडिया का आरोप: वहीं, पूरी घटना को लेकर विमानन कंपनी एयर इंडिया  का कहना है कि आरोपी यात्री विमान के शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था. यही नहीं उसने बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद उसने अनियंत्रित और आक्रामक व्यवहार किया.
मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी ने विमान में अशांति फैलाई और पायलट के शांत रहने के मौखिक व लिखित निर्देशों की अवहेलना कर अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डाला.

भाषा इनपुट के साथ

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola