जोड़ा : खनिज व्यापारी पिता पुत्र गिरफ्तार, बेल अर्जी रद्द

Updated at : 29 Apr 2017 12:45 AM (IST)
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जोड़ा : खनिज व्यापारी पिता पुत्र गिरफ्तार, बेल अर्जी रद्द

सुरक्षा कर्मी को जान से मारने की धमकी व पुलिस से दुर्व्यवहार मामले में हुई गिरफ़्तारी बड़बिल जेएमएफसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण चंपुआ कोर्ट में हुई पेशी चंपुआ कोर्ट ने मंगलवार तक बेल की अर्जी ख़ारिज की बड़बिल : ट्रैफिक सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा कर्मी को जान से मारने की धमकी […]

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सुरक्षा कर्मी को जान से मारने की धमकी व पुलिस से दुर्व्यवहार मामले में हुई गिरफ़्तारी

बड़बिल जेएमएफसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण चंपुआ कोर्ट में हुई पेशी
चंपुआ कोर्ट ने मंगलवार तक बेल की अर्जी ख़ारिज की
बड़बिल : ट्रैफिक सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा कर्मी को जान से मारने की धमकी व पुलिस से दुर्व्यवहार के आरोप में जोड़ा पुलिस ने खनिज व्यापारी तारिणी प्रसाद महंती व पुत्र अर्पित महंती को गिरफ्तार कर शुक्रवार की सुबह जेल भेज दिया. जानकारी के अनुसार तारिणी प्रसाद महंती झुंपरा प्रखंड अंतर्गत नोइबुगा स्थित टीपी महंती लौह खनिज के मालिक हैं. आरोप है कि गुरुवार रात करीब 8.30 बजे बांसपानी मुख्य सड़क पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पिता-पुत्र ने सुरक्षा कर्मियों को उक्त जगह से नहीं हटने पर जान से मारने की धमकी दी. सुरक्षा कर्मियों ने घटना की जानकारी जोड़ा थाना में दी. जोड़ा थाना पुलिस पहुंची,
तो तारिणी महंती और पुत्र अर्पित ने पुलिस जवानों से कई बार दुर्व्यवहार किया. इसके बाद जोड़ा थाना प्रभारी सुमित सोरेन ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. शुक्रवार की सुबह पुलिस ने दोनों को बड़बिल के जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण दोनों को चंपुआ कोर्ट में पेश किया गया. यहां महंती के वकील पहले से बेल की अर्जी लेकर तैयार थे. दोनों पिता पुत्र के मामले को मंगलवार तक विचारधीन रखते हुए उनकी बेल अर्जी रद्द कर दिया गया. तारिणी महंती को उनके होटल वेल्ली और रिलायंस पंप के मालिक के तौर से भी जाना जाता है.
अनुपस्थित पदाधिकारियों को शोकॉज का आदेश
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