एक सप्ताह में रिक्ति सूची देने का आदेश

Updated at : 21 Apr 2016 2:37 AM (IST)
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एक सप्ताह में रिक्ति सूची देने का आदेश

झारखंड गठन के बाद पहली बार चिह्नित हुए जिला स्तरीय पद, शीघ्र होगी बहाली प्रधान सचिव ने सभी विभागों से मांगी रिक्तियों की सूची चाईबासा : राज्य सरकार ने स्थानीय नीति लागू करने के बाद जिला स्तरीय सरकारी पदों पर बहाली के लिए संकल्प जारी किया है. राज्य में पहली बार जिला स्तरीय पद सरकार […]

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झारखंड गठन के बाद पहली बार चिह्नित हुए जिला स्तरीय पद, शीघ्र होगी बहाली

प्रधान सचिव ने सभी विभागों से मांगी रिक्तियों की सूची
चाईबासा : राज्य सरकार ने स्थानीय नीति लागू करने के बाद जिला स्तरीय सरकारी पदों पर बहाली के लिए संकल्प जारी किया है. राज्य में पहली बार जिला स्तरीय पद सरकार ने चिह्नित कर दिया है. सभी विभागों में जिला रोस्टर (जिला स्तरीय) के आधार पर बहाली के लिए चयन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार औरराजभाषा विभाग ने कर दिया है. चयनित जिला स्तरीय पदों की सूची प्रधान सचिव निधि खरे ने उपायुक्त को भेजी है.
उन्होंने चयनित जिला रोस्टर वाले पदों पर रिक्त संख्या मांगी है. इसे लेकर प्रभारी डीसी सह डीडीसी अनिल कुमार राय ने बुधवार को डीसी चैंबर में अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने एक सप्ताह में सभी विभागों में खाली पदों की सूची देने का आदेश दिया. रिक्त पदों को सूची सरकार को भेजने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी. बैठक में डीइओ रजनीकांत वर्मा, डीएसइ पुष्पा कुजूर, कोल्हान आयुक्त के सचिव चंद्रभूषण सिंह, डीपीआरओ पलटु महतो आदि उपस्थित थे.
सभी विभागों के चतुर्थवर्गीय पद जिला स्तरीय पद होंगे
सचिवालय व सचिवालय से जुड़े विभागों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों के चतुर्थवर्गीय पद को जिला स्तरीय पद माना जायेगा. अर्थात सभी विभागों में चतुर्थवर्गीय पदों पर स्थानीय लोगों को बहाल किया जायेगा.
स्थानीय नीति के तहत आने वाले लोगों को मिलेगा लाभ
जिला स्तरीय पद चिह्नित किये जाने से स्थानीय नीति के तहत आने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा. चिह्नित जिला स्तरीय पदों पर स्थानीय लोगों को ही बहाल किया जायेगा. झारखंड गठन के बाद पहली बार जिला स्तरीय पद का गठन किया गया है.
विभिन्न विभागों में जिला स्तरीय पद
विभाग पदनाम
वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन वनरक्षी
गृह, कारा व आपदा प्रबंधन आरक्षी, चौकीदार, कक्षपाल
राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार राजस्व कर्मचारी, समाहरणालय लिपिक, अमीन, जंजीरवाहक, चालक, आशुलिपिक
ग्रामीण विकास विभाग पंचायत सचिव
कृषि, पशुपालन, व सहकारिता जनसेवक, लिपिक
स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण एएनएम
विधि विभाग व्यवहार न्यायालय के लिपिक
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इंटर प्रशिक्षित शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक
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