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सभी आरोिपयों से 19 मार्च को रेल कोर्ट में पेश होने का आदेश

चाईबासा : 2003 के रेल आंदोलनकारियों को चाईबासा रेलवे कोर्ट द्वारा 19 मार्च उपस्थित होने का आदेश मिला है. 12 एवं 13 मार्च 2003 को चाईबासा चेंबर के बैनर तले जिले के विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों द्वारा खरसावां-चाईबासा-बड़बिड़-क्योंझर रेलखंड में यात्री रेल सुविधा बढ़ाये जाने की मांग पर 48 घंटे का रेल चक्का जाम […]

चाईबासा : 2003 के रेल आंदोलनकारियों को चाईबासा रेलवे कोर्ट द्वारा 19 मार्च उपस्थित होने का आदेश मिला है. 12 एवं 13 मार्च 2003 को चाईबासा चेंबर के बैनर तले जिले के विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों द्वारा खरसावां-चाईबासा-बड़बिड़-क्योंझर रेलखंड में यात्री रेल सुविधा बढ़ाये जाने की मांग पर 48 घंटे का रेल चक्का जाम किया गया था. इसमें शामिल जिले के दर्जन भर नेताओं पर रेलवे द्वारा मामला दर्ज किया गया था.

रेलवे अदालत द्वारा पुन: कोल्हान लौहांचल रेल आंदोलन समिति के संयोजक तथा चाईबासा चेंबर के संस्थापक अनुप सुल्तानियां समेत चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा, पूर्व विस उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ चांपिया, पूर्व विधायक अनंत राम टुडू, पूर्व विधायक बहादुर उरांव, पूर्व सांसद बागुन सुंम्ब्ररुई, पूर्व सांसद सालखान मुर्मू, पूर्व राज्यसभा सदस्य दुर्गा प्रसाद जामुदा, चाईबासा चेंबर के प्रथम अध्यक्ष ‍बिमल सर्राफ, चेंबर के पूर्व उपाध्यक्ष सरदार गुरुमुख सिंह खोखर, सतीश सिंह, भाजपा नेता हेमंत केसरी व बासपा नेता अंतु सुंडी को 19 मार्च को दिन 10:30 बजे रेलवे अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. आंदोलनकारी रेल नेताओं के पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन दरिप्पा एवं सुभाष चंद्र मिश्र कर रहे हैं.

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