हत्यारे पुत्र को उम्रकैद की सजा

Published at :12 Jan 2016 5:38 AM (IST)
विज्ञापन
हत्यारे पुत्र को उम्रकैद की सजा

चाईबासा : डंडे से पीटकर पिता की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने पुत्र टोकलो हुंडगदा निवासी विक्रम बोदरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा के अतिरिक्त पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पांगोल बोदरा ने चक्रधरपुर थाना दर्ज शिकायत में बताया था […]

विज्ञापन

चाईबासा : डंडे से पीटकर पिता की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने पुत्र टोकलो हुंडगदा निवासी विक्रम बोदरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा के अतिरिक्त पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

पांगोल बोदरा ने चक्रधरपुर थाना दर्ज शिकायत में बताया था कि 10.4.2014 को उसका पति पांडू बोदरा (55) किसी कारण से गुस्से में था. वह अपने 12 वर्षीय बेटे रतन बोदरा को पीट रहा था. इस दौरान वह वहां से भाग खड़ा हुआ था. जबकि उसका बड़ा बेटा विक्रम आंगन में बैठा था. पांडू उस पर टूट पड़ा था. वह उसे जान से मारने के लिए कुल्हाड़ी खोज रहा था. इतने में विक्रम ने डंडे से अपने पिता पर हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल पिता की बाद में मौत हो गयी थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola