चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम में बंद खदानों का लाइसेंस रद किया जायेगा. ये खदान लंबे अरसे से क्यों बंद करके रखे हैं, इस संबंध में खनन विभाग माइंस ऑनरों को नोटिस भेजेगा. यह आदेश उपायुक्त अबुबक्कर सिद्दीख पी ने शुक्रवार को जारी किया. समाहरणालय सभागार में मांइस ऑनरों, बालू लीज धारकों तथा पत्थर लीज धारकों के साथ आयोजित बैठक में डीसी ने बंद माइंसों को नोटिस करने का आदेश खनन विभाग को दिया.
हो रहा अवैध खनन
लीज धारकों ने कहा कि जिले में अवैध खनन हो रहा है. अवैध खनन कर खनन माफिया आसानी से इधर से उधर खनिज पास कर रहे हैं. खनन माफिया आसानी से ट्रांसपोर्टिग कर इधर से उधर माल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं. इस पर डीसी ने खनन विभाग को चेताया. चलान की सही से जांचकर ही वाहन पास करने का आदेश दिया. डीसी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो वह एसडीओ को लगाकर क्रॉस चेक करायेंगे.
एक बालू घाट को ही आदेश
जिले में कुल 12 बालूघाट की नीलामी हो चुकी है.इसमें से केवल एक बजरंग लाल चिरानियां की बालूघाट को ही कंसेप्ट टू ऑपरेट का आदेश प्राप्त है. शेष को पर्यावरण क्लीयरेंस, माइनिंग प्लान आदि जमा करना है.
बताया जा रहा है कि कागजी प्रक्रिया पूरा किये बगैर कई बालूघाटों से बालू का उठाव हो रहा है. बताया जा रहा है कंसेट टू ऑपरेट का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद ही बालू का उठाव करना है. लेकिन, खनन विभाग के पास स्पष्ट गाइड लाइन नहीं होने के कारण बिना कंसेट टू ऑपरेट के बालू का उठाव हो रहा है.
पत्थर लीज धारकों को शीघ्र कागजात जमा करने का आदेश
रमेश अग्रवाल, सीटीएस इंडस्ट्रीज, चंदन कुमार, रामकृपाल सिंह, आरपी स्टोन, उधन करीम को पत्थर का लीज मिला है. इन पांचों लीज धारकों को शीघ्र ही कागजी प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया.