मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

चाईबासा : पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मारपीट के आरोपी बालमुकुंद नायक की जमानत याचिका खारिज कर दी. आनंदपुर थानांतर्गत बिंजु गांव निवासी बेल्टीन टोपनो के बयान पर 16 जनवरी 2016 को उक्त आरोपी व पीएलएफआइ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. बेल्टीन टोपनो पंचायत समिति सदस्य है. दर्ज मामले में बताया कि […]
चाईबासा : पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मारपीट के आरोपी बालमुकुंद नायक की जमानत याचिका खारिज कर दी. आनंदपुर थानांतर्गत बिंजु गांव निवासी बेल्टीन टोपनो के बयान पर 16 जनवरी 2016 को उक्त आरोपी व पीएलएफआइ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. बेल्टीन टोपनो पंचायत समिति सदस्य है.
दर्ज मामले में बताया कि वर्ष 2016 में प्रखंड प्रमुख का चुनाव चल रहा था. प्रमुख के पद पर दो महिला प्रत्याशी थी. इसमें रेजीना भेंगरा और नूतन प्यारी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया. चुनाव में आरोपी बालमुकुंद नायक ने पंचायत समिति सदस्य बेल्टीन टोपनो को प्रत्याशी रेजीना भेंगरा को सहयोग करने को कहा. रेजीना भेंगरा का कोई प्रस्तावक व समर्थन नहीं होने के कारण पर्चा रद्द हो गया. इसके बाद रात्रि में उक्त घर में घुसकर मारपीट की.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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