साहिबगंज : बाल व्यापार एक कानूनन अपराध है. यह बातें बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी ने गुरुवार को बड़ा पंचगढ़ स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आयोजित खुला मंच कार्यक्रम में कही. उन्होंने कहा कि अगर आसपास के इलाकों में ऐसी घटना होती है, तो बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर पुलिस, चाइल्ड लाइन को सूचना दें. चाइल्ड लाइन के समन्वयक रूबी कुमारी ने कहा कि 1098 पर अविलंब सूचना दे. उन्होंने छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में जानकारी दी.
यौण हिंसा से बचाने व आरोपितों को सजा देने के लिए जानकारी दी गयी. बाल मजदूरी के रोकने के प्रावधान एवं बाल विवाह 18 वर्ष से कम की लड़कियों को नहीं करने की बात कही. बच्चों को बाल फिल्म दिखा कर प्रोत्साहित किया गया. बालक को बाल मजदूरी, बाल व्यापार, बाल विवाह एवं बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया गया. मौके पर सोशल वर्कर मीना सिन्हा, मनीष पासवान, अंजली सिंह, खालिद रजा, सैफ अली, प्राचार्य कालू यादव सहित अन्य उपस्थित थे.