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गांजा तस्करी के आरोपित को दस वर्ष का सश्रम कारावास

साहिबगंज : एनडीपीएस एक्ट मामले में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद ने दोषी पाकर प्रदीप कुमार शर्मा को दस वर्ष की सक्षम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया है. वहीं मामले में आरोपित सूरज मंडल एवं आनंद कुमार मंडल को अदालत ने 6-6 महीने की सजा एवं एक-एक हजार रुपये […]

साहिबगंज : एनडीपीएस एक्ट मामले में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद ने दोषी पाकर प्रदीप कुमार शर्मा को दस वर्ष की सक्षम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया है. वहीं मामले में आरोपित सूरज मंडल एवं आनंद कुमार मंडल को अदालत ने 6-6 महीने की सजा एवं एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

जबकि सुशील मंडल को सिर्फ एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. प्राथमिकी के अनुसार, मामले को लेकर सूचक ने बताया कि 29 नवंबर 2014 को वाहन चेकिंग के दौरान सुशील मंडल, सूरज मंडल एवं आनंद कुमार मंडल के मोटरसाइकिल डिक्की से 250 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया था. प्रदीप कुमार शर्मा के घर से 12 किलो 600 ग्राम गांजा और 6 लाख रुपये बरामद किया था.

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोयलकृष्ण व एके वर्मा को दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने प्रदीप कुमार शर्मा को दस वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया है तथा सूरज मंडल एवं आनंद कुमार मंडल को 6-6 महीनों की सजा एवं एक-एक हजार रुपये जुर्माना सुनाया है तथा सुशील मंडल को एक हजार रुपये जुर्माना सुनाया है.

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