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सीडी की जांच से जुड़े मामले में हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, नोटिस

Updated at : 26 Oct 2024 12:33 AM (IST)
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सीडी की जांच से जुड़े मामले में हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, नोटिस

मामला वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में खरीद-फरोख्त का

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वरीय संवाददाता, रांची़ सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव हार्स ट्रेडिंग से जुड़े सीडी की जांच मामले में हाइकोर्ट के आदेश को चुनाैती देनेवाली सरकार की एसएलपी पर सुनवाई की. इस दाैरान पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया. साथ ही मामले में प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है. उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने एसएलपी दायर कर प्रार्थी दानियल दानिश की याचिका पर पारित झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनाैती दी है. वहीं दूसरी ओर इसी मामले में राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सीडी की जांच सीबीआइ से कराने को लेकर दायर याचिका पर हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार की एसएलपी पर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया है. इसलिए सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया तथा मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी आइपीएस अनुराग गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता व सीबीआइ की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दानियल दानिश ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. इसमें कहा गया कि पुलिस जगरनाथपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (154/2018) की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है. मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की गयी है. वहीं प्रतिवादी अनुराग गुप्ता की ओर से आइए याचिका दायर कर प्रार्थी पर तथ्यों को छुपाने व अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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