बिजली उपभोक्ताओं को राहत, लॉकडाउन अवधि यानी अप्रैल से जून तक के लिए डिले पेमेंट सरचार्ज में दी गयी छूट

Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 29 Nov 2020 9:39 AM

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5.87 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत

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रांची : विद्युत आपूर्ति सर्किल रांची के 5.87 लाख बिजली उपभोक्ताओं को कोरोना काल में सरकार ने बड़ी राहत दी है. इसके तहत छूट के दायरे में आनेवाले उपभोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि यानी अप्रैल से जून तक के लिए डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) में छूट दी गयी है. जबकि औद्योगिक व कॉमर्शियल कंज्यूमर को इन तीन महीनों के लिए फिक्सड चार्ज के तौर पर छूट मिली है. दोनों श्रेणियों में छूट की यह राशि करीब 20.01 करोड़ रुपये है.

लॉकडाउन के बाद छोटे-बड़े उद्योग, बाजार एवं सभी कॉमर्शियल संस्थान खुलने पर बिजली उपभोक्ताओं ने सरकार से बिल माफ करने की मांग की थी. सरकार ने लॉकडाउन के दौरान का बिल तो माफ नहीं किया, लेकिन उन्हें फिक्स चार्ज और इस पर लगनेवाली ब्याज की राशि में छूट संबंधी मामूली राहत जरूर दी है. बड़े उपभोक्ता जिन्हें व्यापार में नुकसान हुआ है, उन्हें केवल खर्च की गयी यूनिट के बिल का ही भुगतान करना पड़ेगा.

ज्ञात हो कि एनडीएस उपभोक्ता को राहत के नाम पर 150 रुपये प्रति महीने की ही छूट मिल सका थी. उपभोक्ताओं को बिजली बिल में लॉकडाउन अवधि यानी पहली अप्रैल से 30 जून तक की अवधि में फिक्स चार्ज की कोई भी राशि देय नहीं होगी. आपको बता दें कि अप्रैल से लेकर जून तक औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थान बंद थे, लेकिन बिजली विभाग के टैरिफ में इस अवधि में भी फिक्स चार्ज जोड़ा गया था.

इन्हें लगाया सरकार ने मरहम :

राहत के दायरे में बड़े शॉपिंग मॉल, शोरूम, बड़े-मंझोले स्तर के होटल, निजी अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज, चक्की, बड़े आटा मिल, राइस व ऑयल मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, निर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, मोबाइल टावर, बड़े कोचिंग संस्थान समेत सभी प्रकार के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संस्थान आयेंगे.

posted by : sameer oraon

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