Ranchi news : रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के विरुद्ध कोर्ट गये विष्णु अग्रवाल

Birsa Munda
एक महीना देर से किया था भुगतान, कॉरपोरेशन की ओर से लगायी गयी है चार करोड़ रुपये की पेनाल्टी. बिना जुर्माना राशि अदा किये अग्रवाल को नहीं की जायेगी जमीन की रजिस्ट्री.
रांची. बिल्डर विष्णु अग्रवाल रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा लगायी गयी पेनाल्टी के खिलाफ कोर्ट चले गये हैं. स्मार्ट सिटी द्वारा नीलामी में आवंटित जमीन के एवज में किये गये भुगतान में देरी करने की वजह से अग्रवाल पर लगभग चार करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगायी गयी है. अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी में दो आवासीय और एक मिक्स्ड यूज के कुल 25.38 एकड़ के तीन प्लॉट खरीदे हैं. ये प्लॉट चैलेस रियल इस्टेट कंपनी के नाम पर रिजर्व प्राइस में खरीदे गये हैं. आवासीय प्लॉट 6.62 लाख व मिक्स्ड यूज प्लॉट 10.15 लाख रुपये डिसमिल की दर से खरीदी गयी है. इसके लिए दो किस्तों में भुगतान किया गया है. विष्णु अग्रवाल ने जमीन के एवज में लगभग 150 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को अदा किया है. लेकिन, भुगतान करने में निर्धारित समय से लगभग एक महीना विलंब किया गया. इसकी वजह से कॉरपोरेशन द्वारा पेनाल्टी लगायी गयी है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राशि नहीं देने की वजह से रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा विष्णु अग्रवाल को जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गयी है.
अशर्फी अस्पताल ने 32 लाख रुपये की पेनाल्टी भरी
रांची स्मार्ट सिटी में जमीन लेने के लिए अशर्फी अस्पताल लिमिटेड ने पेनाल्टी के रूप में 32 लाख रुपये भरे हैं. अशर्फी अस्पताल को नीलामी के बाद देर से भुगतान करने के लिए कॉरपोरेशन ने पेनाल्टी लगायी थी. पेनाल्टी भुगतान के बाद अशर्फी अस्पताल प्रबंधन को जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है.
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