रांची के तीन परीक्षा केंद्रों में होगी JCECEB की कृषि पाठ्यक्रमों में एडमिशन परीक्षा, दंडाधिकारी नियुक्त

Updated at : 03 Dec 2022 5:19 PM (IST)
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रांची के तीन परीक्षा केंद्रों में होगी JCECEB की कृषि पाठ्यक्रमों में एडमिशन परीक्षा, दंडाधिकारी नियुक्त

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Board) की ओर से कृषि और उससे संबंधित कोर्सेस में एडमिशन के लिए कल परीक्षा ली जाएगी. यह परीक्षा रांची के तीन केंद्रों में ली जाएगी.

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झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Board) की ओर से कृषि और उससे संबंधित कोर्सेस में एडमिशन के लिए कल परीक्षा ली जाएगी. यह परीक्षा रांची के तीन केंद्रों में ली जाएगी. इसके लिए परीक्षा केंद्र तय कर दिए गए हैं. वहीं परीक्षा सुचारू रूप से ली जा सके, इसके लिए दंडाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगायी गयी है.

सुबह 10 बजे से होगी परीक्षा

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से कृषि एवं अन्य समवर्गी पाठ्यक्रमों के लिए (पीसीबी/पीसीएम) प्रतियोगिता परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा कृषि एवं अन्य समवर्गी पाठ्यक्रमों के लिए (पीसीएमबी) परीक्षा 10 बजे से दोपहर 1.20 बजे तक ली जाएगी. इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु रांची उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.

सेंटर के 200 मीटर के दायरे में होगी धारा 144

परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं. इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा धारा-144 लगायी गयी है. धारा 144 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में होगी.

इन बातों का रखें ध्यान

  • पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर) पर पाबंदी होगी.

  • किसी प्रकार का लाउड स्पीकर बजाना मना होगा.

  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) मना होगा.

  • किसी प्रकार का हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) मना होगा.

  • किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करने पर पाबंदी होगी.

  • धारा 144 सुबह सात बजे से शाम 04.20 बजे तक प्रभावी रहेगा.

यहां बनाये गये हैं केंद्र

  • संत कुलदीप हाई स्कूल, हरमू, सहजानंद चौक, हरमू, रांची

  • उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, डॉ. कामिल बुल्के पथ, रांची

  • सेन्ट्रल एकेडमी, बरियातू रोड, रांची

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