Ranchi news : मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के लिए चिह्नित जोन-टू व थ्री को पांच मार्च तक पूरा करने का निर्देश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Jan 2025 11:53 PM
हाइकोर्ट ने जोन-एक की वैकल्पिक जगह को लेकर प्रार्थी व रांची नगर निगम को जवाब दायर करने का दिया निर्देश. रांची के उपायुक्त हाइकोर्ट में हुए हाजिर. कहा : जोन-एक के लिए वैकल्पिक जगह देखी गयी है.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने मोरहाबादी मैदान से हटाये गये फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने केे बाद आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जतायी. अदालत ने नाराजगी जताते हुए पांच मार्च तक रांची नगर निगम को वेंडिंग जोन-टू तथा जोन-थ्री का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया तथा जवाब दाखिल करने को भी कहा. अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ी, तो वेंडिंग जोन-टू तथा जोन-थ्री के निर्माण कार्य की प्रगति जानने के लिए अदालत एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त कर सकती है.
मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी
अदालत ने उपायुक्त से पूछा कि जोन-एक से अवैध कब्जा अब तक क्यों नहीं हटाया गया. इस पर उपायुक्त की ओर से बताया गया कि जोन-एक के लिए वैकल्पिक जगह देखी गयी है. इस जगह को लेकर रांची नगर निगम भी सहमत है. अदालत ने प्रार्थी व रांची नगर निगम को वेंडिंग जोन-एक के वैकल्पिक जगह के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी. मामले की सुनवाई के दाैरान रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री सशरीर उपस्थित थे.
वेंडिंग जोन-एक के लिए वैकल्पिक जगह देखी गयी है
इससे पूर्व उपायुक्त की ओर से बताया गया कि वेंडिंग जोन-एक में बहुत सारे मकान बने हुए हैं. टाना भगत रहते हैं. जगह खाली कराने में कानूनी दांव-पेंच है. ऐसे में वेंडिंग जोन-एक के लिए दूसरी वैकल्पिक जगह देखी गयी है. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम ने एक मई 2023 के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया है. अभी भी दुकानदार जगह का इंतजार कर रहे हैं. वेंडिंग जोन-एक से अवैध कब्जा भी नहीं हटा है. जोन-टू तथा जोन-थ्री के निर्माण में भी कोई प्रगति नहीं है.
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कविता कुमारी व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने एकल पीठ के एक मई 2023 के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. एकल पीठ ने हटाये गये फुटपाथ दुकानदारों के लिए मोरहाबादी मैदान के आसपास में जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था. फुटपाथ दुकानदारों के लिए रांची नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान के आसपास तीन जगह चिह्नित किया था. इसे तैयार करने के लिए एक साल का समय भी मांगा था. एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी मोरहाबादी मैदान के फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन-वन, जोन-टू व जोन-थ्री में जगह उपलब्ध नहीं करायी गयी है.
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