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Ranchi News: रांची में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए शीघ्र जमीन उपलब्ध करायें : हाइकोर्ट

Updated at : 25 Jul 2024 12:30 AM (IST)
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मामला रांची की सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के शीघ्र निर्माण का. कोर्ट ने रांची के उपायुक्त से पूछा कि सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के लिए क्यों नहीं भूमि उपलब्ध करायी जा रही है.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को शीघ्र पूरा करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज टू, थ्री और फोर के ट्रीटमेंट प्लांट के लिए शीघ्र जमीन उपलब्ध करायी जाये.

कोर्ट के आदेश पर सशरीर उपस्थित हुए डीसी

वहीं, कोर्ट के आदेश पर रांची के उपायुक्त सशरीर उपस्थित हुए. उनसे खंडपीठ ने पूछा कि सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के लिए क्यों नहीं भूमि उपलब्ध करायी जा रही है. इस पर उपायुक्त की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि सात जगह जमीन चिह्नित की गयी है. इसमें से एक जमीन रांची नगर निगम की है, जबकि छह जगह की जमीन दूसरे की है. उसका अधिग्रहण करना होगा. एचइसी क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 15-15 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. इसके लिए एचइसी से भी बातचीत की गयी है. प्रक्रिया पूरी कर भूमि जल्द उपलब्ध करा दी जायेगी. खंडपीठ ने उपायुक्त को ट्रीटमेंट प्लांट के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी

मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने बताया कि फेज-वन का कार्य लगभग 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक एनएचएआइ से एनओसी नहीं मिला है. इससे कार्य बाधित हो रहा है. वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरविंदर सिंह देओल ने जनहित याचिका दायर की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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