court news : नेतरहाट के शिक्षकों को जनवरी 2016 से विशेष भत्ता देने का आदेश

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झारखंड हाइकोर्ट में हुई सुनवाई

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को विशेष भत्ता देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व सरकार का पक्ष सुना. सुनवाई के बाद अदालत ने विद्यालय के शिक्षकों को जनवरी 2016 से बेसिक वेतन पर विशेष भत्ता देने का आदेश दिया. साथ ही राज्य सरकार को बकाया राशि का भुगतान आठ सप्ताह में करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को बेसिक वेतन का 20 प्रतिशत विशेष भत्ता देने का प्रावधान था. वर्ष 2011 में सेवा शर्त नियमावली बनायी गयी. नियुक्ति विज्ञापन में भी विशेष भत्ता देने की बात कही गयी थी. वर्ष 2015 तक विशेष भत्ता प्रदान किया गया, लेकिन सातवें वेतनमान के बाद विशेष भत्ता की राशि को निर्धारित कर दिया गया, जो सही नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेतरहाट विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गयी थी.

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