नोट ऑफ रूल 48 (3) तीन माह केे लिए निलंबित, जहां हैं वहीं से करें इ-फाइलिंग

झारखंड हाइकोर्ट में केस या शपथ पत्र दायर करने के लिए फिलहाल रांची आने की जरूरत नहीं है. जिस जिले में हैं, वहीं से एफिडेविट कर इ-फाइलिंग कर सकते हैं. बुधवार को हाइकोर्ट ऑफ झारखंड रूल-2001 के नोट ऑफ रूल 48(3) को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया.
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में केस या शपथ पत्र दायर करने के लिए फिलहाल रांची आने की जरूरत नहीं है. जिस जिले में हैं, वहीं से एफिडेविट कर इ-फाइलिंग कर सकते हैं. बुधवार को हाइकोर्ट ऑफ झारखंड रूल-2001 के नोट ऑफ रूल 48(3) को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया.
इस संबंध में झारखंड हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी. उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट में ओथ कमिश्नर होते हैं. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लागू है. इस कारण लोग रांची नहीं आ सकते हैं. वहीं, सभी जिलों में नोटरी पब्लिक कार्यरत हैं. इस कारण एफिडेविट कर इ-फाइलिंग की जा सकती है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




