Ranchi News: नामकुम अंचल से जमीन के म्यूटेशन दस्तावेज गायब, तत्कालीन CO समेत 3 पर ACB ने दर्ज की FIR
रांची के नामकुम अंचल में जमीन के म्यूटेशन दस्तावेज गायब होने के मामले में तत्कालीन सीओ श्वेता वर्मा समेत तीन अधिकारियों पर एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है.
रांची: रांची के नामकुम अंचल में जमीन से जुड़े म्यूटेशन दस्तावेज गायब होने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. प्राथमिकी में तत्कालीन अंचलाधिकारी (CO) श्वेता वर्मा, तत्कालीन अंचल निरीक्षक मनोज कुमार और तत्कालीन अंचल निरीक्षक दीपक कुमार के नाम शामिल हैं.
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इस मामले को लेकर दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ACB ने शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को प्राथमिकी दर्ज किये जाने की जानकारी दी. अदालत ने ACB की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए अवमानना याचिका निष्पादित कर दी.
एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं होने पर दायर हुई थी याचिका
दरअसल, थॉमस साइमन सायरिल हंस ने एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं होने पर हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. एकल पीठ ने नामकुम अंचल स्थित उनकी जमीन से जुड़े म्यूटेशन दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि मांग करने के बावजूद जमीन से संबंधित मूल राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. इसके बाद मामले में दस्तावेज गायब होने को लेकर जांच आगे बढ़ी.
प्रारंभिक जांच में सामने आयी अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका
पिछली सुनवाई के दौरान ACB ने अदालत को बताया था कि राजस्व दस्तावेज गायब होने के मामले में प्रारंभिक जांच की अनुमति कैबिनेट सेक्रेटरी से मिली थी. प्रारंभिक जांच (PE) में अंचल के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका प्रथम दृष्टया सामने आने के बाद हाइकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.
अब ACB ने अदालत को बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. इसके बाद अदालत ने कार्रवाई पर संतोष जताते हुए अवमानना याचिका का निष्पादन कर दिया.
मामले में ACB की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया और प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जेजे सांगा ने अदालत में पक्ष रखा.
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