Court News : नौ साल पुराने मामले में हत्या का आरोपी दोषी

Birsa Munda
फैसला 21 दिसंबर को
रांची. नौ वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने आरोपी देवनाथ महतो को दोषी ठहराया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. देवनाथ महतो के खिलाफ मृतक चरण महतो के पिता पंचू कुमार ने 19 जुलाई 2015 को लापुंग थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि 18 जुलाई 2015 की रात्रि 11 बजे घर में परिवार के सभी सदस्य बैठकर बात कर रहे थे. उसी समय तीन अज्ञात अपराधी घर में घुस गये और चरण महतो के सीने में गोली मार दी. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी थी. मामले के अनुसंधान के दौरान तीन आरोपी कुलदीप साहू, सोमरु मुंडा और देवनाथ महतो की इस हत्या मामले में शामिल होने की बात आयी थी. बाद में दो आरोपी कुलदीप साहू और सोमरु मुंडा की भी हत्या कर दी गयी थी. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सिर्फ देवनाथ महतो के खिलाफ जारी रही. सुनवाई के दौरान सभी छह गवाहों की गवाही दर्ज की गयी. जिसके आधार पर कोर्ट ने देवनाथ महतो को दोषी ठहराया. देवनाथ महतो इस मामले में 15 फरवरी 2017 से जेल में है.
मुकेश मित्तल को सशरीर उपस्थिति से छूट
रांची. पीएमएलए कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में ट्रायल फेस कर रहे दिल्ली निवासी सीए मुकेश मित्तल को इलाज कराने की अनुमति प्रदान कर दी है. इलाज के दौरान उसे अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट दी गयी है. यह छूट 18 दिसंबर से 22 फरवरी 2025 तक रहेगी. इसके बाद निर्धारित अगली तारीख को आरोपी को सशरीर अदालत में उपस्थिति होना होगा. मुकेश मित्तल गंभीर रूप से जलने से हुए घावों से परेशानी में है, उसके बाएं हाथ की प्लास्टिक सर्जरी तत्काल करवाने की आवश्यकता है. इसलिए सशरीर उपस्थिति से छूट की गुहार लगायी गयी थी. ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में मुकेश मित्तल चार्जशीटेड है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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