32.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Jharkhand News: Modi सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मोदी सरनेम वाले लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा.

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मोदी सरनेम वाले लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बहस अधूरी रही. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 जून की तिथि निर्धारित की. इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा.

निचली अदालत के आदेश को चुनौती

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की है. उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. निचली अदालत द्वारा मोदी सरनेम वाले लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दायर शिकायतवाद पर राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया गया था. इसमें उन्हें उपस्थित होने को कहा गया था.

Also Read: Jharkhand News: रांची हिंसा की NIA जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में PIL दाखिल, 17 जून को होगी सुनवाई

क्या है मामला

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसी टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराते हुए 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

Also Read: Deoghar Airport: देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु के लिए कब से शुरू होगी इंडिगो की हवाई सेवा

राहुल गांधी को राहत बरकरार

सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसी निर्देश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सिविल कोर्ट की कार्यवाही को निरस्त करने की अपील की है. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत बरकरार रखा है.

Also Read: Mandar Assembly byelection: वोटर ID नहीं है, तो भी मांडर उपचुनाव में कर सकेंगे वोटिंग, ये हैं विकल्प

Prabhat Khabar App: देश-दुनिया, बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस अपडेट, क्रिकेट की ताजा खबरें पढे़ं यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए प्रभात खबर ऐप.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA
Facebook
Twitter
Instagram
YOUTUBE

Also Read: Jharkhand Breaking News LIVE: मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार

रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें