रांची. झारखंड सरकार के सभी विभागों की वेबसाइट पर शी-बॉक्स पोर्टल का लिंक हाइलाइट करना होगा. इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध कराना है. यह पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विकसित किया गया है. यह सार्वजनिक, निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मचारी को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करता है.
प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार के अपर सचिव, अभय नंदन अंबष्ठ की ओर से जारी पत्र में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभाग की वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोर्टल का वेब लिंक (https://shebox.wcd.gov.in/) हाइलाइट करें. इस संबंध में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने भी सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों को इस पोर्टल को अपनी वेबसाइटों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाइलाइट करने और सोशल मीडिया हैंडल व अन्य आधिकारिक चैनलों के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया है. ताकि, अधिक से अधिक महिलाएं इसका उपयोग कर सकें.कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार होगा
इस पत्र के आलोक में गृह विभाग के अवर सचिव लखन राम नायक ने डीजीपी झारखंड, कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, झारखंड सहित विभिन्न विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. कहा गया कि यह पहल कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने में मदद करेगी. केंद्र सरकार के पत्र में सभी विभागीय सचिवों से इस पोर्टल की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है. निजी क्षेत्रों के नियोक्ताओं को भी इसके लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है