court news : पति की हत्या मामले में पत्नी व प्रेमी को उम्र कैद

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कोर्ट ने दोनों दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया

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रांची. अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी भवानी कुमारी व उसके प्रेमी मनोज कुमार मंडल को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया. आरोपी मनोज कुमार मंडल एक जून 2022 से जेल में है, जबकि भवानी कुमारी जमानत पर थी. अदालत द्वारा दोषी पाये जाने के बाद भवानी कुमारी को भी जेल भेज दिया गया. आरोप के अनुसार टाटीसिल्वे निवासी भवानी कुमारी ने प्रेमी मनोज कुमार मंडल के साथ मिल कर पति अंगद महतो की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के टाटी बाजार स्थित एक मकान में 26 मई 2022 को हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. मृतक मूलत: बिहार के मोतीहारी जिला का रहनेवाला था. घटना को लेकर मृतक की बहन आशा देवी ने टाटीसिलवे थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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