crime news : सुबह उठ कर नहीं पढ़ने पर पुत्र को गोली मारने वाले पिता को उम्र कैद
पुत्र के अपशब्द बोलने पर पिता ने गुस्से में दिया था घटना को अंजाम
वरीय संवाददाता, रांची़ गुस्से में आकर पुत्र की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी पिता राकेश राउत को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. सजा अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनाई. अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने तीन सितंबर को राकेश राउत को दोषी करार दिया था. घटना को आठ अक्तूबर 2018 को गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में अंजाम दिया गया था. मामले में एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि राकेश राउत सीआरपीएफ में हवलदार के पद से वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुआ था. वह अपने पुत्र के साथ रहता था. पुत्र सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं करता था. एक दिन उसने पिता से बहस कर ली और गुस्से में अपशब्द बोल दिया. इसके बाद गुस्से में पिता ने आपा खो दिया और पास में रखे राइफल से पुत्र पर गोली चला दी. गोली लगने पर राहुल कुमार राउत घायल होकर गिर गया. इसके बाद पिता को अफसोस हुआ और उसने सिटी कंट्रोल में फोन कर एंबुलेंस बुलायी. एंबुलेंस के कर्मचारियों ने राकेश राउत को बताया कि उसके पुत्र की मौत हो चुकी है. इसके बाद राकेश राउत ने गोंदा थाना जाकर सरेंडर कर दिया. हत्या के आरोप में पुलिस ने नौ अक्तूबर 2018 को उसे जेल भेजा था. उसी की निशानदेही पर पुत्र का शव और राइफल बरामद किया गया था.
आपके शहर में
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए