झारखंड : शहरी निकायों में संविदाकर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र अब 60 साल

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 14 Dec 2023 5:37 AM

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राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित मूलभूत प्रावधान इन संविदा कर्मियों पर भी लागू होता है. झारखंड सेवा संहिता के नियम-73 में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 साल निर्धारित है

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रांची : शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदाकर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र अब 60 साल होगी. नगर विकास विभाग, नगरीय प्रशासन निदेशालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि नगर निकायों में संचालित केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं में नगर प्रबंधक, कनीय अभियंता, नगर मिशन प्रबंधक, सामुदायिक संगठनकर्ता एवं अन्य संविदाकर्मी कार्यरत हैं.

राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित मूलभूत प्रावधान इन संविदा कर्मियों पर भी लागू होता है. झारखंड सेवा संहिता के नियम-73 में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 साल निर्धारित है. राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों की उम्र 60 साल होने पर उन्हें सेवानिवृत्त करते हुए निदेशालय को सूचित करें.

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