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Jharkhand News: कम होगी महंगाई! खाद्य तेल की कीमत नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम

Jharkhand News, Ranchi: महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य तेल की कीमत नियंत्रित करने के लिए खुदरा व थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दिया है. जिन विक्रेताओं के पास स्टॉक लिमिट से अधिक मात्रा होगी, उन्हें 30 दिनों में स्टॉक निर्धारित सीमा के अंदर लाना होगा.

Jharkhand News, Ranchi: महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य तेल की कीमत नियंत्रित करने के लिए खुदरा व थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दिया है. जिन विक्रेताओं के पास स्टॉक लिमिट से अधिक मात्रा होगी, उन्हें 30 दिनों में स्टॉक निर्धारित सीमा के अंदर लाना होगा. ऐसा नहीं करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है. खाद्य तेल का आयात यूक्रेन व रूस से होता है. अभी इसमें दिक्कत आ रही है. खाद्य तेल के मूल्य को नियंत्रित करने को लेकर केंद्र की ओर से कदम उठाया गया है.

पांच साल बाद सरकार की ओर से ऐसा आदेश जारी हुआ है. सरकार के अवर सचिव संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खुदरा विक्रेता खाद्य तेल का 30 क्विंटल, थोक विक्रेता 500 क्विंटल व डिपो होल्डर 1000 क्विंटल का स्टॉक रख सकेंगे.

खाद्य तेलहन का स्टॉक खुदरा विक्रेता 100 क्विंटल व थोक विक्रेता 2000 क्विंटल रख सकते हैं. निर्यातक, रिफाइनर, मिलर जिनके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या हो, उन पर स्टॉक के लिए निर्धारित सीमा लागू नहीं होगी.

यह आदेश राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. श्री कुमार ने बताया कि ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955’ में खाद्य से संबंधित 22 वस्तुओं को रखा गया है.

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Posted by: Pritish Sahay

Prabhat Khabar News Desk
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