‘विधायक कैश कांड’ में झारखंड हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश को रखा बरकरार, अब 3 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 Jan 2023 9:07 AM

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विधायक कैश मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि वह जवाब दायर नहीं कर पायी है. प्रार्थी राजेश कच्छप, इरफान अंसारी व नमन विक्सल कोंगाड़ी ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है.

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झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज शून्य प्राथमिकी को कोलकाता ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश (कोलकाता पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी) को तीन फरवरी तक बरकरार रखा.

मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि वह जवाब दायर नहीं कर पायी है. प्रार्थी राजेश कच्छप, इरफान अंसारी व नमन विक्सल कोंगाड़ी ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है.

कोंगाड़ी ने मांगा समय

कांग्रेस के निलंबित विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी इडी कार्यालय नहीं पहुंचे. उनके वकील ने इडी से दो सप्ताह का समय मांगा. उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने नमन का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. इस कारण मेल नहीं मिला. वहीं नमन को मेल का पासवर्ड भी याद नहीं था. इस कारण वह मेल नहीं देख पाये. इडी ने 14 जनवरी को उनके घर पर समन भेजा, जिसे परिजनों ने रिसिव किया. 15 जनवरी को इडी कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी गयी.

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