रांची के दुर्गा मंदिर ट्रस्ट मामले में हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के 12 ट्रस्टियों को बनाया जाएगा पक्षकार, हाईकोर्ट का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो.
रांची के श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है. अदालत ने झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा नामित 12 कथित ट्रस्टियों को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है.
Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से नामित 12 कथित ट्रस्टियों को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ता को संशोधित कॉज टाइटल दाखिल करने और नए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.
अंतरिम आवेदन पर हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई मंगलवार को डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4429/2025 में हुई. याचिकाकर्ता श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से दायर अंतरिम आवेदन (आईए संख्या 12718/2025) में अनुरोध किया गया था कि झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा 5 अगस्त 2024 के पत्र के जरिए नामित ट्रस्टियों को भी इस मामले में शामिल किया जाए.
12 ट्रस्टियों को बनाया जाएगा प्रतिवादी
अदालत ने अंतरिम आवेदन में किए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्देश दिया कि बोर्ड द्वारा नामित इन ट्रस्टियों को प्रतिवादी संख्या 4 से 15 तक के रूप में याचिका में जोड़ा जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता याचिका में आवश्यक संशोधन लाल स्याही से करे और संशोधित कॉज टाइटल का नया पृष्ठ भी दाखिल करे.
अंतरिम आवेदन का निपटारा
हाईकोर्ट ने इन निर्देशों के साथ आईए संख्या 12718/2025 का निपटारा कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि अब मुख्य रिट याचिका की सुनवाई नए पक्षकारों को शामिल करने के बाद आगे बढ़ेगी.
नए प्रतिवादियों को जारी होगा नोटिस
मुख्य रिट याचिका में अदालत ने नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इसके लिए याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर स्पीड पोस्ट और सामान्य प्रक्रिया दोनों माध्यमों से आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है.
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आगे की सुनवाई की तैयारी
इस आदेश के बाद अब सभी नए पक्षकारों को विधिवत नोटिस भेजे जाएंगे और उनके जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. फिलहाल हाईकोर्ट का यह आदेश केवल नए नामित ट्रस्टियों को मुकदमे का पक्षकार बनाने और आगे की न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने से संबंधित है.
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