झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, स्टोन माइनिंग लीज मामले में दायर पीआईएल खारिज

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सुनील महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई पहले ही हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अपने आखिरी कार्यदिवस पर चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया.

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रांची, सतीश सिंह : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चीफ जस्टिस संजय मिश्र ने बुधवार (27 दिसंबर) को उनके खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस ने कहा कि यह याचिका सुनने के लायक नहीं है. बता दें कि आज झारखंड के चीफ जस्टिस का आखिरी कार्यदिवस है. वह गुरुवार (28 दिसंबर) को रिटायर हो रहे हैं. रिटायर होने से पहले उन्होंने इस मामले का निष्पादन कर दिया. किसी भी जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में ही होती है.

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सुनील महतो ने दायर की थी जनहित याचिका

उल्लेखनीय है कि सुनील महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई पहले ही हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अपने आखिरी कार्यदिवस पर चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बड़ी राहत मिली है. ज्ञात हो कि अगर चीफ जस्टिस ने इस मामले में अपना फैसला आज नहीं सुनाया होता, तो इस मामले की किसी और अदालत में फिर से सुनवाई के लिए लिस्ट करना पड़ता.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट से भी हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, कहा- सीएम की याचिका सुनने लायक नहीं

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