ePaper

झारखंड के सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के शिक्षकों को मध्य विद्यालय में प्रोन्नति के लिए पास करना होगा जेटेट

Updated at : 07 Oct 2023 8:00 AM (IST)
विज्ञापन
झारखंड के सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के शिक्षकों को मध्य विद्यालय में प्रोन्नति के लिए पास करना होगा जेटेट

ग्रेड तीन में वर्ष 1998 के प्रभाव से अलग-अलग वर्ष के लिए देय प्रोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से दी जायेगी. विभाग के आदेश के बाद अब मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी.

विज्ञापन

राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के लिए नियुक्त शिक्षकों को मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) पास करना होगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. शिक्षा सचिव के रवि कुमार द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2015-16 में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक जो कक्षा एक पांच के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, उन्हें ग्रेड चार में प्रोन्नति के लिए कक्षा छह से आठ की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा. विभाग द्वारा शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने को लेकर भी निर्देश दिया गया है. शिक्षकों को ग्रेड चार व ग्रेड सात में वैचारिक प्रोन्नति नहीं दी जायेगी. विद्यालयों में ग्रेड चार में कार्यरत शिक्षक चाहे वह प्रोन्नति से आये हों या फिर सीधी नियुक्ति से, उनकी आपसी वरीयता उस पद पर योगदान की तिथि से निर्धारित होगी. हालांकि, ग्रेड तीन में वर्ष 1998 के प्रभाव से अलग-अलग वर्ष के लिए देय प्रोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से दी जायेगी. विभाग के आदेश के बाद अब मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी.

वरियता का निर्धारण मेधा क्रमांक के आधार पर

बिहार लोक सेवा आयोग व झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों की आपसी वरियता मेधा क्रमांक के आधार पर प्रभावित होगी. पारा व गैर पारा कोटि में नियुक्त शिक्षकों की वरीयता के लिए समेकित सूची तैयार की जायेगी. कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में प्रोन्नति पर लगायी गयी रोक के दौरान अगर कोई शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये हों और उनकी प्रोन्नति देय है, तो उन्हें प्रोन्नति देने को कहा गया है.

एक संघ ने किया स्वागत, दूसरा कोर्ट जाने की तैयारी में

शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर विभाग द्वारा जारी निर्देश को लेकर शिक्षक संगठन एकमत नहीं हैं. झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने विभाग के निर्देश का स्वागत किया हैं. संघ के महासचिव बलजीत सिंह ने कहा है कि विभाग द्वारा वर्ष 1993 की नियमावली के तहत प्रोन्नति को लेकर निर्देश जारी किया गया है. अब विभाग के निर्देश के अनुरूप जिलास्तर पर जल्द से जल्द शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाये. वहीं, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है. संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि विभाग द्वारा जारी निर्देश झारखंड हाइकोर्ट के निर्णय के अनुरूप नहीं है. संघ इसके खिलाफ आंदोलन करेगा. संघ की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दायर की जायेगी. विभाग द्वारा वर्ष 2021 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के लिए पत्र जारी किया गया था.

Also Read: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से की मांग, खनन कंपनियों पर बकाया पैसे और आठ लाख पीएम आवास दे

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola