झारखंड में नयी उत्पाद नीति का ड्रॉफ्ट फाइनल, नियमावली में बड़ा बदलाव, अब यहां नहीं बिकेगी शराब

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New Excise Policy

Jharkhand Excise Policy: झारखंड में नयी उत्पाद नीति का ड्रॉफ्ट फाइनल कर लिया गया है. इसके मुताबिक पूर्व में जारी नियमावली में कुछ बदलाव किये गये हैं. पार्टमेंटल स्टोर में शराब बिक्री के प्रावधान को हटा दिया गया है.

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रांची, सुनील कुमार झा : झारखंड में नयी उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है. उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से इस पर सुझाव और आपत्ति मांगी थी. इसके बाद उत्पाद विभाग ने झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन ) नियमावली 2025 का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है.

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डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री का था प्रावधान

मद्य निषेध विभाग द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पूर्व में जारी नियमावली में कुछ बदलाव किये गये हैं. विभाग द्वारा पिछले माह जारी ड्राफ्ट के अनुसार, डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री का प्रावधान था. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुझाव और आपत्ति के बाद फिर से तैयार हुए ड्राफ्ट में उक्त प्रावधान को हटा दिया गया है. उत्पाद नीति के फाइनल ड्राफ्ट को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गयी है.

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एक मई से लाग हो सकती है नयी नीति

झारखंड में वर्तमान में लागू उत्पाद नीति के तहत 31 मार्च तक ही शराब की बिक्री होनी है. ऐसे में तैयार हो रही नीति के लागू होने तक जेएसबीसीएल के स्तर से खुदरा शराब की बिक्री की जा सकती है. नयी नीति को लागू करने में एक माह से अधिक का समय लग सकता है. ऐसे में इस बात की संभावना है कि नयी नीति एक मई से लागू हो.

नीति को लेकर आगे की प्रक्रिया परी होगी

मद्य निषेध विभाग द्वारा अब नियमावली की आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमावली अब वित्त विभाग, विधि विभाग व राजस्व पर्षद को भेजी जायेगी. इनकी सहमति के बाद नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नियमावली लागू होगी.

2000 वर्ग फीट वाले स्टोर में 10 फीसदी हिस्से में शराब की बिक्री का था प्रावधान

पहले के प्रावधान के मुताबिक झारखंड में जो डिपार्टमेंटल स्टोर कम से कम 2000 वर्गफीट में हों, उनमें 10 फीसदी हिस्से में शराब बिक्री की अनुमति दी जा सकती थी. लेकिन नये ड्राफ्ट में इसे हटा दिया गया है.

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